ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर बैन हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा दवाओं और नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी रखी है और तब तक ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाए जाने है, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है। सुनवाई के दौरान एक ऑनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैर-कानूनी तरीके से नहीं करती हैं।
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