नोटिस का जवाब न देने पर दवा एजेंसी का लाइसेंस निरस्त

हाथरस। नोटिस का जवाब नहीं देना एक दवा एजेंसी को महंगा पड़ गया है।  लाइसेंस निरस्त किया गया है। औषधि निरीक्षक के निरीक्षण में मिली कमियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब नहीं मिलने पर सहायक आयुक्त औषधि अलीगढ़ मंडल ने उक्त एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
सिकंदराराऊ के पंत चौराहा नगला शीश स्थित मैसर्स अब्दुल कादिर मेडिकल एजेंसी को 20 सितंबर को निरीक्षण किया था। इस दौरान फर्म स्वामी का भाई औषधि निरीक्षक दीपक कुमार को मिला। यहां पर ओमीजेसिक इंजेक्टशन 2एमल के 13 खरीद बिल तो मिले, लेकिन उन्हें किसे बेचा गया। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। डीआई ने फर्म स्वामी से स्पष्टीकरण मांगा और 15 नवंबर 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस का भी फर्म स्वामी ने जवाब नहीं दिया। इस बात की रिपोर्ट डीआई ने सहायक आयुक्त औषधि अलीगढ़ मंडल को भेजी। डीआई दीपक कुमार ने बताया कि सहायक आयुक्त औषधि एसएस सिंह ने मैसर्स अब्दुल कादिर मेडिकल एजेंसी के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की है। इस संबंध में फर्म स्वामी को अवगत करा दिया गया है। अब इस औषधि लाइसेंस द्वारा किसी भी प्रकार के औषधि के क्रय-विक्रय भंडारण एवं प्रदर्शन किया जाना अवैधानिक होगा। लाइसेंस निरस्त के बाद भी अगर ऐसा किया जाता है तो किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं फर्म स्वामी जिम्मेदार होगा।
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