सिरसा। प्रतिबंधित दवा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार महिला को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
यह है मामला
शहर थाना डबवाली पुलिस 18 मार्च 2020 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव डबवाली में एक संदिग्ध महिला दिखाई दी। महिला पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगी। पुलिस ने पीछा करके महिला को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने महिला के थैले की तलाशी ली तो उसमें से प्रतिबंधित दवा की एक हजार गोलियां मिलीं।
महिला की पहचान चरणजीत कौर उर्फ रानी पत्नी गुरमेल सिंह निवासी वार्ड नंबर 17 टिब्बा बस्ती गांव डबवाली के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने चरणजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया।
वीरवार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुनीष बजाज ने न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार से चरणजीत कौर को सख्त सजा का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने आरोपी महिला चरणजीत कौर को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।