सोलन। नशीली दवा मामले में झाड़माजरी स्थित बायोजेनेटिक ड्रग कंपनी का लाइसेंस स्थाई रूप से कैंसिल कर दिया गया है। राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय ने बायोजेनेटिक ड्रग उद्योग को दवाओं से संबंधित रिकार्ड 16 मई तक उपलब्ध करवाने का नोटिस दिया था।
उद्योग के अधिकारी यह रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अब राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय की टीमें बद्दी के थाणा स्थित स्माइलैक्स फार्माकैम, झाड़माजरी स्थित बायोजेनेटिक ड्रग लिमिटेड व स्माइलैक्स हेल्थ केयर उद्योगों की जांच कर रही हैं।
यह है मामला
पंजाब की नारकोटिक्स सेल की टीम व स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने स्माइलैक्स फार्माकैम व बायोजेनेटिक ड्रग लिमिटेड उद्योगों में नशीली दवा मामले में जांच की थी। स्माइलैक्स समूह के तीन शेयर होल्डर व मैनेजर फिलहाल फरार हैं।
नौ मई को पंजाब की नारकोटिक्स व एसटीएफ ने स्माइलैक्स फार्माकैम में दबिश दी थी और ट्रामाडोल नारकोटिक्स ड्रग की दवाओं की छानबीन की थी। टीम ने 10 मई को उद्योग से 70.42 लाख गोलियां जब्त कीं और 725 किलो नशीला पाउडर जब्त किया था।
छानबीन में पता चला कि इस उद्योग के मालिक के दो और उद्योग हिमाचल में हैं। 12 मई को बायोजेनेटिक्स उद्योग से 1.98 करोड़ एल्प्राजोलम की गोलियां जब्त कीं। हिमाचल राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय की टीम ने तीसरे उद्योग स्माइलैक्स हेल्थकेयर से 400 किलो कोडिन को जब्त किया था।
तीनों उद्योगों में फिलहाल दवा उत्पादन बंद
राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि स्माइलैक्स ग्रुप के दो उद्योगों के सभी नारकोटिक्स संबंधित लाइसेंस को स्थायी रूप से कैंसिल कर दिया है। सामान्य दवाएं बनाने वाले लाइसेंस अभी जांच के अधीन हैं। तीनों उद्योगों में फिलहाल दवा उत्पादन बंद है। उद्योगों में हमारी तीन टीमें जांच में जुटी हैं।