अवैध रूप से मेडिकल स्टोर चलाने पर आरएमपी को जेल भेजा

सिरसा। एडीशनल सेशन कोर्ट ने गांव कुत्ताबढ़ में लाइसेंस लिए बगैर मेडिकल स्टोर चलाने के आरोपी आरएमपी बलविंद्र सिंह को साढ़े 4 साल की कैद व 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले 7 सालों से कोर्ट में विचाराधीन था। जिला डीसीओ डॉ. राकेश छोकर ने बताया कि मामले में कोर्ट ने आरोपी को बिना लाइसेंस के दवाएं रखने पर साढ़े 3 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, दवाइयों के बिल पेश नहीं करने पर एक साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डीसीओ डॉ. रजनीश धालीवाल के नेतृत्व में गांव कुत्ताबढ़ के क्लीनिक पर छापेमारी की थी। इसमें गांव निवासी आरएमपी बलविंद्र के पास बिना लाइसेंस के 14 तरह दवाएं व 3 तरह के मेडिकल औजार मिले थे। छापेमारी के बाद से आरोपी के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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