अवैध तरीके से दवा बेचने पर ‘स्नैपडील’ पर होगी कानूनी कार्रवाई

बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने अवैध तरीके से दवा बेचने पर ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील तथा लुधियाना की एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के औषधि नियंत्रक अमरेश तुंबागी ने बताया कि हमने 21 दिसंबर को एक आदेश जारी कर बेलगावी के सहायक औषधि नियंत्रक को स्नैपडील, इसके सीईओ कुणाल बहल, सीओओ रोहित कुमार बंसल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इनके खिलाफ अधिसूचित एच औषधि सुहाग्रा 100 का प्रदर्शन, बिक्री एवं वितरण करने को लेकर यह कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि इसी उल्लंघन को लेकर लुधियाना स्थित हर्बल हेल्थकेयर कंपनी के मालिक और एक कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। स्नेपडील ने इस बारे में जारी बयान में कहा कि वह कानूनी एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी। विक्रेताओं को स्नेपडील पर अधिसूचित एच श्रेणी की किसी भी दवा की बिक्री करने की मनाही है। इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिलते ही ऐसे विक्रेताओं को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने समेत तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। हम इस मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी जरूरी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। बहरहाल, इस मामले में हमें कोई संदेश नहीं मिला है इसलिए कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
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