अब ‘निवेश मित्र’ पोर्टल से बनेंगे ड्रग लाइसेंस

बुलंदशहर। शासन ने अब थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं के लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए पेपरलेस कर दिया है। अब नए लाइसेंस के लिए सभी विक्रेताओं को ‘निवेश मित्र’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं को लाइसेंस ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले में ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए अभी तक दवा विक्रेताओं को वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन के साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड किए जाते थे और भौतिक सत्यापन के समय संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने पड़ते थे। लेकिन अब विक्रेताओं को भौतिक सत्यापन और भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दरअसल, शासन द्वारा जारी किया गया निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो पोर्टल है। इस पर आवेदन के साथ विक्रेताओं को सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद विभागीय अफसरों द्वारा समय पर जांच और दुकान की निरीक्षण रिपोर्ट लगा दी जाएगी।
ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ड्रग लाइसेंसिंग अथारिटी से लाइसेंस जारी होंगे। अधिकारी द्वारा लाइसेंस निर्गत करने के बाद आवेदक को ई-मेल पर लाइसेंस भेजा जाएगा। जिसकी जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं और विक्रेताओं ने लाइसेंस बनवाने शुरू कर दिए हैं। औषधि निरीक्षक दीपालाल ने बताया कि शासन के आदेश पर जिले में नए और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण की पेपरलेस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब सभी दवा विक्रेताओं को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी तक पांच विक्रेताओं ने आवेदन किया है। निवेश मित्र पोर्टल पर नए ही नहीं, पुराने लाइसेंस धारकों को भी पंजीकरण कराना होगा। साथ ही फर्म, फार्मासिस्ट एवं योग्य व्यक्ति को यूनिक आइडी से जोड़ा जाएगा। वहीं, आवेदक और फार्मासिस्ट का योग्य व्यक्ति के पंजीयन की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आवेदक को प्रोजेक्ट की क्या लागत है। कब चालू करना है और कितना टर्न ओवर है एवं भवन खुद का है या किराये का है। सभी जानकारी देनी होगी।
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