डॉक्टर के लालच ने ली मरीज की जान, 19 लाख हर्जाना

(भिलाई/छ.ग.): राज्य के भिलाई स्थित अपोलो बीएसआर हास्पिटल के निदेशक तथा कार्डियोलाजिस्ट को दिल के मरीज की मौत के मामले में व्यवसायिक कदाचरण का दोषी मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने 19 लाख रूपए का हर्जाना देने का आदेश दिया हैं। भिलाई खुर्सीपार निवासी राज पंजवानी ने यह परिवाद दायर किया था। उनके पिता को सीने में दर्द की शिकायत पर भिलाई स्थित बीएम शाह हास्पिटल में जांच करवाई। वहां मिली सलाह पर 21 अगस्त 2015 को उन्हें अपोलो हास्पिटल में भर्ती करवाया।
हास्पिटल में पहले स्थिति सामान्य बताई गई। 24 अगस्त को हास्पिटल के कार्डियोलाजिस्ट डॉ. रत्नानी ने जानकारी दी कि मरीज को आईसीयू में रखा हैं। ऑपरेशनकी जरूरत हैं, क्योंकि वे बाहर जा रहें हैं, इसलिए रायपुर के निजी हास्पिटल के डॉ. चंदेल को रेफर कर रहे हैं। लेकिन मरीज के परिजनों ने इलाज हैदराबाद में करवाने की इच्छा जाहिर की। 27 अगस्त को परिवादी सभी रपट लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। यह जानकारी परिवादी के भाई ने जब डॉ. रत्नानी को दी तो वे भड़़क़ कर आईसीयू में चले गए और  5 मिनट बाद आकर कहा कि मरीज की हालत बेहद गंभीर हैं, कुछ भी हो सकता हैं। वेंटीलेटर लगाने की लिखित मंजूरी दें, परिवादी के भाई ने इसकी सहमति दे दी। सुबह डॉ. रत्नानी ने बताया कि ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूं। 50 हजार रूपए जमा कर दो। फिर बताया कि ऑपरेशन से ब्लॉकेज ठीक कर दिए हैं। लेकिन दोपहर 3 बजे बताया कि पिता की मौत हो गई हैं।
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