नशीली दवा ले जाने के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)। अवैध रूप से कोडिनयुक्त नशीली दवाई ले जाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) कीर्ति लकड़ा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है।
बता दें कि पुलिस को 6 अक्टूबर 2018 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नवापारा कला का सितेन्द्र कुमार पटेल अवैध रूप से कोडिनयुक्त नशीली आरसी कफ सीरप लेकर जा रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सितेन्द्र कुमार पटेल (27) के कब्जे से 100-100 एमएल की 102 आरसी कफ सीरप जब्त कर ली। आरोपी ने इन्हें प्लास्टिक की बोरी में छुपा रखा था। पुलिस ने उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी सितेन्द्र कुमार पटेल (27) को 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के लिए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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