फार्मा कंपनी नहीं कर सकेगी मिलते-जुलते ट्रेडमार्क का इस्तेमाल

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फार्मा कंपनी को ग्लैक्सो समूह की ‘ऑगमेंटिन’ दवा से मिलते-जुलते ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह दवा जीवाणु संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबॉयोटिक दवा है। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने अंतरिम आदेश में एंग्लो फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएफडीआईएल) को ग्लैक्सो की पैकेजिंग से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते ट्रेड ड्रेस या पैकेजिंग का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। यह एंटीबॉयोटिक दवा कान, गले, न्यूमोनिया का संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणुओं के खिलाफ कारगर है। अदालत ने ग्लैक्सो ग्रुप लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश दिया जिसने एएफडीआईएल को ‘ऑगमेंटिन’ दवा के ट्रेडमार्क के तहत किसी भी तरह का विज्ञापन, विपरण या कोई अन्य कारोबार करने से रोकने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने अपने आदेश में कहा कि ग्लैक्सो पहली नजर में मामला बनाने में सफल रहा है और सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। अदालत ने अंतरिम आदेश के साथ ही ग्लैक्सो के वाद पर एएफडीआईएल को नोटिस भी जारी किया। इस मामले में अब 14 अगस्त को सुनवाई होगी।
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