नशीली दवा बेचने वाले 2 केमिस्टों के ड्रग लाइसेंस कैंसिल

हनुमानगढ़ (राजस्थान)। नशीली दवा बेचने के अवैध धंधे में शामिल दो केमिस्टों के ड्रग लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। आरोपियों में एक फार्मासिस्ट तो दूसरा मेडिकल स्टोर का मालिक है। औषधि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर की आड़ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नशीली दवा का धंधा करने पर लाइसेंस कैेंसिल करने का प्रावधान है। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक मित्तल ने बताया कि अमन मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट मुखराम को अगस्त माह में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में फर्म संचालक ने औषधि नियंत्रण संगठन को सूचित नहीं किया। निरीक्षण के दौरान इस फर्म के दवा क्रय बिल भी क्रमवार नहीं पाए गए और न ही चालू विक्रय बिल बुक प्रस्तुत की गई। इस पर इस फर्म के फार्मासिस्ट की ओर से अवैध रूप से नशे में दुरुपयोग हो सकने वाली दवाओं का दुरुपयोग होना प्रमाणित होने पर लाइसेंस निरस्त किया गया। इसी तरह अमनदीप निवासी सिलवाला को पुलिस ने 11 हजार नशीली टेबलेट सहित गिरफ्तार किया। आरोपी अमनदीप ने बरामद दवाएं भभूता सिद्ध मेडिकल स्टोर मेहरवाला के संचालक रविंद्र कुमार पुत्र मदनलाल से लाना कबूल किया। वहीं, 200 नशीली टेबलेट सहित गिरफ्तार गुरसेवक सिंह पुत्र हीरा सिंह ने भी उसी फर्म के मालिक रविंद्र उर्फ बिंदु से दवा लाना बताया। इस मेडिकल स्टोर के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मलकीत ने गत जुलाई में ऑनलाइन आवेदन कर कार्य छोडऩे का आवेदन किया था। इस पर इस फर्म का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

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