अरविंद की सलाह: जीएसटी से दवा व्यवसायी को घबराने की जरूरत नहीं

बराकर (प.बं.): एक जुलाई से लागू होने वाला जीएसटी दवा व्यापारियों के हित में है। शुरुआत में इसको लेकर कठिनाई लग रही है लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ सरल हो जाएगा। इससे दवा व्यवसाय का विस्तार होगा। यह कहना है कि बराकर के सीए अरबिंद पोद्दार का जो केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन (आसनसोल) द्वारा कुल्टी क्लब में सोमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी 17 टैक्सों को मिलाकर बना है। 20 लाख से 75 लाख रुपये तक का व्यापार करने वाले व्यापारी ही जीएसटी के दायरे में आएंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दवा के थोक एवं खुदरा विक्रेता जीएसटी को लेकर आशंकित हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे व्यापारी हैं जो 20 लाख से नीचे का कारोबार करते है खुदरा व्यवसायियों को बिल बनाना होगा। क्योकि छापेमारी होने पर वह काम आएगा। एसोसिएशन के महकमा शाखा सचिव सत्येन बनर्जी, अध्यक्ष तपन दान, शंकर शर्मा, शिव शर्मा, कालू गर्ग, शिव शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, संजय गर्ग मुख्य रूप से मौजूद थे।

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