औषधि नियंत्रक ने मेडिकल स्टोर्स संचालक को थमाया नोटिस

बालाघाट (मप्र)। प्रदेश सरकार ने दवाइयों के अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ धरपकड़ अभियान छेड़ा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के उच्च अधिकारियों ने बैठक में राज्य के सभी औषधीय निरीक्षको को दवाओं के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में औषधि नियंत्रक रविंद्र सिंह खाद्य एवं औषधि प्रशासन मप्र ने समस्त जिलों के कलेक्टर को इस संबंध में टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। इस क्रम में बालाघाट जिले में कार्रवाई करते हुए अब तक दवाओ के नौ सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला में भेजा गया है। औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि बालाघाट स्थित नमन मेडिकल स्टोर्स के संचालक को जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जा रही है। पूर्व में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि दुकान के संचालन में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली का पालन न किए जाने के कारण संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, कनकी तहसील लालबर्रा स्थित पटले मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण में भी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत नियमो का उल्लंघन पाया गया और दुकान में दवाओ के स्टॉक में भी गड़बड़ी मिली। दुकान के संचालक को जल्द ही कारण बताओ नोटिस जारी करके लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने जिले के समस्त थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि दवा दुकान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 का पालन करना सुनिश्चित करें। नींद में उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं और शेड्यूल दवाओं की बिक्री डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर बिल जारी करते हुए ही करें तथा उनका रिकॉर्ड रखा जाए। नींद और अन्य नशे की दवाओं का विक्रय बड़ी सावधानी से किया जाए। दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर किया जाए। फ्रिज में उन्हीं दवाओं का संग्रहण किया जाना चाहिए जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को बिक्री स्टॉक से अलग किया जाए ताकि भूलवश भी एक्सपायरी डेट की दवाओं का विक्रय न हो। यदि कोई व्यापारी नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई के तहत उसके ड्रग लाइसेंस को निलम्बित, निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक शरद जैन ने आमजन से अपील की है कि उनकी जानकारी में यदि किसी दवा विक्रेता द्वारा नशीली दवाओं का विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा है तो इसकी सूचना कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन बालाघाट को उपलब्ध कराएं।

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