फार्मासिस्ट ही खोल पाएंगे होलसेल मेडिकल स्टोर

सीकर (राजस्थान)। हर किसी के लिए मेडिकल स्टोर खोलना अब आसान नहीं रहेगा। दरअसल, दवा की होलसेल दुकान खोलने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को ही अधिकृत माना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने इसके लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियमों में संशोधन किया है। केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन का असर दवा विक्रेताओं पर पड़ेगा। क्योंकि कई विक्रेता फिलहाल बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के दवा कारोबार से जुड़े हुए है। फार्मासिस्ट संगठनों की लगातार शिकायतों के चलते केंद्र सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है।

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