अब ड्रग लाइसेंस के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, औषधि विभाग होगा ऑनलाइन

देहरादून। राज्य औषधि विभाग को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑनलाइन होने के बाद नए लाइसेंस और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि अब यह ऑनलाइन ही मिल सकेंगे।
राज्य में खाद्य सुरक्षा विभाग में लाइसेंस व पंजीकरण की व्यवस्था को पहले ही  ऑनलाइन किया जा चुका है। इसी के चलते विभाग ने अब ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन और नवीनीकरण की व्यवस्था अब ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है, ड्रग लाइसेंस के इच्छुक लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अब तक लोगों को लाइसेंस के लिए व अपनी समस्याओं के लिए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे काफी शिकायतें भी दिन-प्रतिदिन रहती हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली होने के बाद शिकायतों में कमी आएगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद औषधि निरीक्षक प्रस्तावित दुकानों का दौरा कर ही लाइसेंस को मंजूरी देंगे या कमियां पाए जाने पर उसे नामंजूर भी कर सकेंगे। औषधि नियंत्रक ने बताया कि इस ऑनलान करने के प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद विभाग की वेबसाइट पर दवा दुकानों का पूरा विवरण रहेगा। लाइसेंसी के फोन नंबर, ई-मेल आदि का ब्योरा भी उपलब्ध होगा। दूसरी ओर, इस प्रणाली से व्यवसाय में पारदर्शिता भी आएगी। लाइसेंस के लिए फार्मेसिस्ट की अनिवार्यता है। अब तक एक ही फार्मेसिस्ट कई प्रतिष्ठानों से अपने नाम का पंजीकरण करा लेते हैं। ऑफलाइन प्रणाली में यह बात सामने नहीं आ पाती। लेकिन, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में एक फार्मासिस्ट के नाम का पंजीकरण एक से अधिक प्रतिष्ठानों के लिए नहीं हो सकेगा।
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