मिठाई बेचने वालों के लिए नया कानून

नई दिल्ली। मिठाई बेचने वाले दुकानदारों के लिए नया कानून आया है। अब दुकानदारों को मिठाई की निर्माण और एक्सपायरी तारीख भी बतानी होगी। गौरतलब है कि सरकार खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह कदम उठा रही है। यह नियम इस साल जून से लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। अभी इस तरह की जानकारी का उल्लेख सिर्फ डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी/ खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर / ट्रे पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अवधि जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा। यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

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