अनियमितता मिलने पर 5 दवा दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड

बालोत्रा (राजस्थान)। औषधि नियन्त्रक विभाग की टीम ने क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई। कई स्टोर पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने, बिना फार्मासिस्ट की देखरेख में दवाइयां बेचने, बिल बुक संधारित नहीं मिलने सहित विभिन्न अनियमितताएं तथा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर जिले के पांच औषधि विक्रेताओं के औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं।
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक मनीष गुप्ता ने बताया कि जिले में विभिन्न औषधि नियंत्रण अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने, बिना फार्मासिस्ट की देखरेख में औषधियों का विक्रय करने, बिल बुक संधारित नहीं पाए जाने सहित विभिन्न अनियमितताएं तथा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर मैसर्स मा अम्बिका मेडिकल राजकीय नाहटा हॉस्पीटल रोड बालोतरा को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र को 16 मार्च से 19 मार्च,2020 तक, मैसर्स मा आशापुरा मेडिकल स्टोर मैन मार्केट गांव कोरना तहसील पचपदरा को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र को 16 मार्च से 22 मार्च, 2020 तक, मैसर्स माचरा मेडिकोज आदर्श पीएचसी के सामने गांव गिडा को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र को 23 मार्च से 28 मार्च, 2020 तक, मैसर्स जसनाथ मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर पीएचसी के सामने गांव गिडा को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र को 16 मार्च से 23 मार्च,2020 तक तथा मैसर्स मुकुन मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर वाटरवक्र्स टंकी के सामने ग्राम बामणोर तहसील सेड़वा को जारी औषधि अनुज्ञा पत्र को 17 मार्च से 19 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए निलम्बित किया गया है।

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