नकली इंजेक्शन बनाकर सप्लाई करने के आरोप में कोर्ट ने आरोपितों की जमानत अर्जी की खारिज

बरेली। पशुओं को लगाए जाने वाले नकली इंजेक्शन बनाकर सप्लाई करने के आरोप में अपर सेशन कोर्ट ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। किला थाना में तैनात दारोगा अजय कुमार शुक्ला ने 18 जनवरी को चौधरी तालाब स्थित एक मकान में आरोपितों को नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इंजेक्शन बनाने के लिए बाकायदा घर के अंदर फैक्ट्री लगा रखी थी।

शहर के साथ जिले भर में आरोपित नकली इंजेक्शन की सप्लाई करते थे। पुलिस को मुखबिर के जरिए पता चला कि नकली इंजेक्शन बनाकर सप्लाई की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा था। आरोप है कि चौधरी तालाब निवासी सुफियान घोसी व गुलाम नबी दुधारू पशुओं को इंजेक्शन लगाकर दूध उतारने के जरिए पशु क्रूरता करते थे। उन्होंने कारोबार के लिए प्रतिबंधितऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डेयरियों पर सप्लाई करते थे। पुलिस ने एसिड व कच्चा माल भारी मात्रा में बरामद किया था । सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने बताया कि दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने खारिज कर दी है।

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