बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर पुलिस और ड्रग अथॉरिटी की रेड, दवाएं कीं जब्त

जालंधर। सिविल सर्जन दफ्तर के अधीन आते जोनल ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी और थाना-8 की पुलिस की तरफ से वीरवार को दोआबा चौक स्थित बावा मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। जानकारी देते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि उनके पास गुप्त जानकारी थी कि बावा मेडिकल स्टोर पर पिछले कुछ समय से पाबंदीशुदा दवाइयां बेची जा रही हैं।

दरअसल इंस्पेक्टर की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान 4500 ऐसी गोलियां बरामद की गईं, जो लाइसेंस के बिना मेडिकल स्टोर पर रखी नहीं जा सकती थीं। विभाग की तरफ से मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने के बाद स्टोर के मालिक को एक्ट के अधीन नोटिस भेजा जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।वहीं, थाना-8 के एसएचओ कमलजीत सिंह का कहना है बावा मेडिकल स्टोर पर वे खुद टीम के साथ गए थे, लेकिन मेडिकल स्टोर से एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन करती कोई दवा या अन्य पदार्थ नहीं मिला है।

जब मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई तो पता चला कि स्टोर के मालिक राकेश के पास मेडिकल स्टोर चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था। हालांकि जांच में यह बात सामने आई है कि किसी समय में मेडिकल स्टोर के नाम पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अधीन लाइसेंस था, लेकिन पिछले कई सालों से लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया गया और न ही विभाग में इसके लिए कोई एप्लीकेशन लगाई गई है।

 

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