पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया आदेश, एकसमान रखें कोरोना टेस्ट की फीस

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कोरोना से सभी तरह के टेस्ट की फीस एक समान करने के आदेश दिए हैं। अभी तीनों जगह इन टेस्ट के अलग-अलग फीस है। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि वह अपने आइसीयू का कंट्रोल रूम भी बनाएं।

हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा गया था कि अस्पतालों में आइसीयू में भर्ती मरीजों के बारे में उनके परिवारों को न तो उनकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है और न ही वह उनसे संपर्क कर पाते हैं। कंट्रोल रूम बनने से मरीजों के बारे में न सिर्फ उनके परिवारों को पूरी जानकारी मिल पाएगी, बल्कि वह इसके जरिए उनसे संपर्क भी कर सकेंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को बच्चों के लिए अलग से वेंटीलेटर उपलब्ध करवाए, क्योंकि राज्य को इसकी ज्यादा जरूरत है। इस पर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द वेंटिलेटर्स भेजे जाने का हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है। वहीं, चंडीगढ़ ने बताया कि केंद्र से चंडीगढ़ के लिए 14 वेंटीलेटर हासिल हुए हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों को सभी जरूरी मदद दिए जाने के आदेश भी दिए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी दवा, टेस्ट और इलाज के लिए राज्य सरकारों को जरुरी कदम उठाने के आदेश भी दिए। इसे लेकर पंजाब सरकार ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवा एम्फौटेरिसिन-बी की राज्य में कमी है और केंद्र को जल्द से जल्द इसकी आपूर्ति करनी चाहिए। जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को आदेश दिए कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाए।

 

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