नशीली दवा बेचने पर आरोपी को मिली कड़ी सजा, 10 वर्ष का कारावास के साथ चुकाना होगा इतने लाख का जुर्माना

मुरादाबाद। नशीली दवा का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिसको लेकर प्रशासन लगातार कड़ी कार्यवाई कर रहा है। अब इसी कड़ी में एक नशीली दवा बेचने वाले आरोपी को कड़ी सजा दी गई है। बता दें कि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपित को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का आदेश जारी कर दिया। एडीजे सात की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही लोगों की जान-माल से खिलवाड़ पर एक लाख रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया।

विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हरथला निवासी रामचंद्र नशे के इंजेक्शन, कैप्सूल और टेबलेट बेचने का काम करता था। पुलिस ने 24 फरवरी 2020 को चेकिंग के दौरान आरोपित को रामगंगा विहार के किला तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन व दवाएं बरामद हुई थी। इस मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की थी। एडीजे सात रंजीत कुमार की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित रामचंद्र को दस वर्ष के कठोर कारावा की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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