ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने 20 दवा दुकानों के लाइसेंस किए सस्पेंड

जम्मू। ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन करने पर दवाइयों की बीस दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। विभिन्न जिलों में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के नेतृत्व में गठित टीमों ने दुकानों का निरीक्षण करने के बाद यह कार्रवाई की। इन दुकानों में आठ दुकानें जम्मू जिले में स्थित हैं जबकि तीन सांबा, तीन राजौरी, दो ऊधमपुर, दो किश्तवाड़ और दो रियासी जिलों में शामिल हैं।

इन सभी दुकानदारों को निर्देश जारी किए गए कि अगर तय समय सीमा पर उन्होंने टीमों द्वारा गिनाई कमियों को पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एंटीबायाटिक,स्टेरायड सहित कई अन्य दवाइयों के करीब दो सौ सैंपल भी जांच के लिए उठाए। सैंपल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित दुकानों और सरकारी संस्थानों से उठाए गए ताकि उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। यह सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजे गए हैं। यही नहीं 1,26,370 रुपयों की कीमत की दवाइयों को भी जब्त किया गया। कंट्रोलर ने सभी दुकानदारों को ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत चलाने के लिए कहा।

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