ड्रग विभाग का छापा, बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर मिली प्रतिबंधित दवाएं, सील

बिना लाइसेंस के कई मेडिकल स्टोर चलाए जा रहें है। दवा विक्रेता बेधड़क होकर बिना लाइसेंस के ही खुलेआम मेडिकल स्टोर चला रहें है। तो वहीँ दूसरी तरफ ड्रग विभाग लगातार कार्यवाई भी कर रही है। उसके बावजूद भी दवा विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है।

जासं। बिना लाइसेंस के कई मेडिकल स्टोर चलाए जा रहें है। दवा विक्रेता बेधड़क होकर बिना लाइसेंस के ही खुलेआम मेडिकल स्टोर चला रहें है। तो वहीँ दूसरी तरफ ड्रग विभाग लगातार कार्यवाई भी कर रही है। उसके बावजूद भी दवा विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है। बता दें कि पुलिस व ड्रग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में मजीठा स्थित गांव जलालपुर में एक मेडिकल स्टोर से 150 गोलियां ट्रामाडोल बरामद की हैं।

मेडिकल स्टोर मालिक मनदीप सिंह के पास मेडिकल स्टोर चलाने का लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने जोनल ड्रग लाइसेंसिग अथारिटी डा. करण सचदेवा को सूचना दी। ड्रग विभाग की टीम व पुलिस ने संयुक्त रूप से यहां छापामारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर मालिक लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इसी बीच दवाओं की जांच की गई तो 150 ट्रामाडोल बरामद की गई। यह प्रतिबंधित दवा है।

इसकी बिक्री वही विक्रेता कर सकता है जिसने विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया हो। मालिक के पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने मनदीप को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जोनल ड्रग लाइसेंसिग अथारिटी डा. करण सचदेवा के अनुसार मनदीप के पास ड्रग लाइसेंस लाइसेंस नहीं था। यानी वह कोई भी दवा नहीं बेच सकता था। ट्रामाडोल के लिए अलग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

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