ट्रामाडोल की बड़ी मात्रा में बरामदगी पर हाईकोर्ट ने पूछा- कहां से आ रही है इतनी दवा

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पंजाब : ट्रामाडोल टेबलेट पंजाब और हरियाणा में बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि ट्रामाडोल टेबलेट का सोर्स जानना ही होगा, क्योंकि पंजाब में यह ड्रग की समस्या का बड़ा कारण है।

जस्टिस पुरी ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उन्होंने कहा कि ट्रामाडोल टेबलेट के सोर्स का पता लगाने के लिए आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है।

बता दें कि ट्रामाडोल टेबलेट एक सिंथेटिक ओपियॉइड ड्रग (Tramadol synthetic opioid drug )की श्रेणी में आता है । आमतौर पर इसका प्रयोग थोड़े गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रामाडोल टेबलेट का मामला अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। इस मामले में पुलिस ने जून 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंसस (NDPS) एक्ट के तहत बरनाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

हाई कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने 711 ग्राम से अधिक ट्रामाडोल बरामद किया है, जो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 लगाई गई है। मीडिया में छपी इस खबर के मुताबिक सेक्शन 37 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आरोपी को जमानत देने से पहले सख्ती दिखाई जाएगी। कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को पर्याप्त मौका दिए बिना आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी।

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