देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने राजकीय चिकित्सालय, हल्द्वानी के गेट पर हुए प्रसव के मामले में आरोपी चिकित्सक डॉ. दिशा बिष्ट को निलंबित कर दिया है।
उन्हें निलंबन की अवधि में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल कार्यालय से संबद्ध किया गया है। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मुकेश कुमार राय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हल्द्वानी में 10 जुलाई को एक महिला का अस्पताल गेट पर प्रसव का प्रकरण सामने आया था। मामला जब सुर्खियां बना तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
इस पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने एक जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजकीय जिला अस्पताल, हल्द्वानी में तैनात नर्सिंग अधिकारी और चिकित्सक को दोषी माना।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने जांच रिपोर्ट आने के तुरंत बाद नसिर्ंग अधिकारी दीप्ति रानी को निलंबित कर दिया, जबकि डा दिशा बिष्ट के निलंबन की संस्तुति शासन से की गई। सीएमएस खटीमा से भी मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के तहत डा दिशा बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डा दिशा बिष्ट को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी।