प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बेचने पर डॉक्टर को तीन साल की सजा, जुर्माना

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हरियाणा : हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरएमपी डॉक्टर गिरधारी लाल को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उनपर नशे में प्रयुक्त होने वाली प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का आरोप है।

गांव सिंघपुरा के ग्रामीणों ने 4 जून 2012 को गांव के आरएमपी डॉक्टर गिरधारी लाल से नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाइयां पकड़ी थी।

ग्रामीणों ने ये दवाइयां थाना कालांवाली प्रभारी एसआई हंसराज को सौंप दी। इसके बाद पुलिस ड्रग कंट्रोलर के साथ डॉ. गिरधारी के क्लीनिक पर पहुंची।

ड्रग कंट्रोलर ने ग्राम पंचायत सिंघपुरा के सामने क्लीनिक को सील कर दिया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सौंपे गए दवा से भरे बैग की ड्रग कंट्रोलर ने जांच की, तो विभिन्न प्रकार की 1390 दवाइयां मिली।

इस मामले में आरोपी डॉक्टर गिरधारी लाल को अग्रिम जमानत मिल गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी डॉ. गिरधारी लाल को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनाई।

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