रतिबंधित दवाइया मिली तो होगी कार्यवाही

जयपुर
केंद्र सरकार द्वारा 350 से अधिक दवाओ को प्रतिबन्ध लगाने के बाद राजस्थान ड्रग कंट्रोलर ने सभी सहायक औसधि नियंत्रक को आदेश दिया की किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा का स्टॉक पाया जाता हे तो औसधि एवम् प्रसाधन अधिनियम के अंतरगत कार्यवाही करे ।

दुविधा में दवा विक्रेता
सभी दवा विक्रेता दुविधा में हे क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर दवा प्रतिबन्ध और स्टे को लेकर संदेशो को बाढ़ आई हुई हे और ग्रामीण

क्षेत्रो के दवा विक्रेताओ को तो इन दवाओ के पतिबंध के सन्दर्भ में जानकारी तक नहीं हे
ऎसे में दवा बरामद होने पर कार्यवाही होना कहा तक जायज हे

सबसे पहले औसधि विभाग को सभी दवा विक्रेताओ को प्रतिबंधित दवाइया दवा कंपनी या स्टॉकिस्ट वापस करने के सम्बन्ध में अवगत करवाना चाहिए उसके पश्चात ऎसे आदेश जरी किये जाते तो जायज होता।

सर पर त्यौहार हे और दवा विक्रेता पर कार्यवाही का डंडा क्योंकि अभी तक किसी भी दवा विक्रेता ने एक भी दवाई सम्बंधित दवा कंपनी या स्टोकिस्त को वापस नहीं भेजी ।

और जब तक दवा वापस नहीं भेजी जाती वो दवा उस दवा दुकानदार के स्टॉक में हे रहेगी ।
और स्टॉक बरामद होने पर कार्यवाही करने को औसधि विभाग उतावला हो रहा है

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