प्रतिबंधित दवा रखने के आरोपी को 15 साल की कैद, 1 लाख का जुर्माना

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फतेहाबाद : फतेहाबाद की अदालत ने एक आरोपी को प्रतिबंधित दवा रखने के आरोप में सजा सुनाते हुए 15 साल की कैद व ₹1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल के अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

जानकारी अनुसार टोहाना शहर  पुलिस ने 27 जुलाई 2016 को विजय के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक हाथ में लिफाफा लिये जा रहा था और पुलिस को देखकर भागने लगा था।

पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जिसकी पहचान चिंटू के रूप में हुई। पुलिस ने जब देखा तो उसमें से 12 कफ सिरप बरामद हुआ था। जिसमें 100 एमएल भरी थी।

इसके बाद पुलिस ने ड्रग कंट्रोलर को बुलाया और जांच कराई । इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विजय को दोषी माना और उसे 15 साल की कैद व ₹1लाख जुर्माने की सजा सुनाईय़ और यह भी कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भर पाएगा तो उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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