सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट से अवगत कराएं

सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को उसे इस बात की जानकारी देने को कहा कि 2020 में राज्य के राजकोट और अहमदाबाद के अस्पतालों में आग लगने की दो घटनाओं की जांच करने वाले न्यायमूर्ति डी ए मेहता (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई है या नहीं।

न्यायालय ने राज्य सरकार से यह सवाल भी किया कि यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो इसे कब तक किया जाएगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने गुजरात सरकार को एक हफलनामा दाखिल कर उन कदमों के बारे में भी संकेत देने को कहा, जो आयोग के निष्कर्षों के मद्देनजर उठाये गये हैं।

शीर्ष न्यायालय कोविड-19 मरीजों के उपयुक्त उपचार और गुजरात के अस्पतालों में मरने वाले लोगों के शवों को गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने पर स्वत: संज्ञान वाले एक विषय की सुनवाई कर रहा है।

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