बायोकॉन रिश्वत मामलाः एस ईश्वर रेड्डी का निलंबन रद्द, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया आदेश, मिल सकता है नया पद

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बायोकॉन रिश्वत मामले में शामिल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के शीर्ष अधिकारी एस ईश्वर रेड्डी के निलंबन को रोकने का फैसला किया है। साथ ही नए पद देने का भी ड्रग कंट्रोलर जनरल से अनुरोध किया है।

21 जून को संयुक्त दवा नियंत्रक ईश्वर रेड्डी को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने उन्हें बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इंसुलिन एस्पार्ट के क्लिनिकल परीक्षण को माफ करने के लिए कुल 9 लाख रुपये में से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक बिचौलिए के साथ गिरफ्तार किया था.

वहीं सितंबर में हाई कोर्ट ने रेड्डी को जमानत दे दी थी. इस मामले में गवाह से छेड़छाड़ को रोकने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल से अनुरोध किया जा सकता है कि वह ईश्वर रेड्डीको गैर-संवेदनशील स्थिति में पोस्टिंग दें। यहां आपको बता दें कि मामले पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समीक्षा पैनल का गठन किया था.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा माना जाता है कि मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और रेड्डी का निलंबन वापस लेने से दस्तावेंजों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी. बीते अक्टूबर के महीने में रेड्डी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से उनके साथ न्याय करने और निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया था. स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आदेश में कहा गया है कि समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि रेड्डी के निलंबन को 26 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

गौरतलब है कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स कंपनी ने इंसुलिन एस्पार्ट बनाया था. इसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था लेकिन इंसुलिन एस्पार्ट का तीसरे फेज का क्लीनिकल ट्रायल होना बाकी था. लेकिन तीसरे चरण के इस ट्रायल से बचने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। हालांकि इस दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था.

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