फंस गई राह fssai की – 18 राज्यों में लागू नहीं हो पाया अधिनियम

अंबाला
देशभर के 29 राज्यों में से मात्र 11 राज्यों में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अधिनियम लागू हो पाया है। अन्य 18 राज्यों में यह अधिनियम शुरुआती चरण में भी नहीं आया। हालांकि अभी इन 11 राज्यों में भी पूर्ण रूप से अमल में नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार 6 माह का टाइम बढ़ा रही है।

वैसे केंद्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने विभाग की उपलब्धियों का खूब बखान कर रहे हैं। पासवान कहते हैं कि इस विभाग के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, चंडीगढ़, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में अधिनियम लागू है। इन 11 राज्यों में से 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

इस धीमी प्रक्रिया के बीच यह बात भी हो रही है कि कानून बना देने भर से पारदर्शिता आई हो और भ्रष्टाचार शून्य हो गया हो, समझ से परे है। क्योंकि हरियाणा में कानून का सख्त पालन और अधिकारियों की नियुक्ति के बावजूद भ्रष्टाचार खूब देख गयाा। कई फूड सेफ्टी अधिकार भ्रष्टाचार के कारण कलंकित है। इस कलंक के कारण कार्यक्षेत्र से इन अधिकारियों को दूर करने के चलते 21 जिलों में से मात्र 4 एफएसओ ही बचे तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को राज्य भर के एसएमओ को प्रशिक्षण दिलवाकर एफएसओ का अतिरिक्त चार्ज देना पड़ा।

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