मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक्शन

आरोप

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में 5 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से  सरकारी योजना के तहत इलाज के दौरान मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में पांच प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रायपुर और विलासपुर की अस्पतालों के खिलाफ ये कार्रवाही की गई है।

6 लाख रुपए का लगा जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पांच अस्पतालों में से चार अस्पतालों पर तीन लाख रुपये से छह लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पर 6.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अस्पताल द्वारा मरीजों से लिया गया इतनी ही राशि का अतिरिक्त शुल्क लौटाने की भी बात कही गई है। जबकि अंजलि नर्सिंग होम पर तीन लाख रुपये, माहेर अस्पताल पर पांच लाख रुपये और शाह नर्सिंग होम पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और तीनों अस्पतालों को एक साल के लिए योजना से हटा दिया गया। इसके अलावा, बिलासपुर के श्रीबालाजी अस्पताल के पैनल को भी एक साल के लिए बैन कर दिया गया है।

ऑडिट होने पर हुआ खुलासा

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक  हाल के ऑडिट में पाया गया कि रामकृष्ण केयर अस्पताल, अंजलि नर्सिंग होम, माहेर अस्पताल, रायपुर स्थित शाह नर्सिंग होम और बिलासपुर के श्री बालाजी अस्पताल में मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूले गए, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कार्रवाई का आदेश दिया।

ट्रोल फ्री पर कर सकते हैं शिकायत

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल-फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर तुरंत कार्यवाही की जाती है. साथ ही उपचारित मरीजों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डेटा का ऑडिट भी लगातार संबंधित डॉक्टर करते हैं।

Advertisement