बिना लाइसेंस दवाएं बेच सकेंगे कैमिस्ट !

सिरसा: होम्योपैथिक दवाइयां आमजन तक आसानी से पहुंच सके, इस दिशा में एक सार्थक कदम उठाया गया है। सरकार ने इसके तहत ऐसी पॉलिसी बनाई है कि भविष्य में एलोपैथिक मेडीकल स्टोर पर होम्योपैथिक दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी। खास बात ये कि इसके लिए मेडीकल स्टोर संचालक को अलग से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा।

बता दें कि मेडीकल स्टोर के लिए संबंधित व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस हासिल होने के बाद ही दवाइयां बेचने का अधिकार मिलता है लेकिन अब इस लाइसेंस पर केमिस्ट शॉप संचालक सिर्फ एलोपैथिक दवाइयां ही बेच सकता था। अब सरकार ने होम्योपैथिक पद्धति से उपचार लेने वाले लोगों को भी दवाईयां सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य इन्हीं कैमिस्ट शॉप पर होम्योपैथिक दवा बेचने का अधिकार दिया जा रहा है। दवा विक्रेताओं के साथ-साथ आम लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है।

गांवों में खुले मेडिकल स्टोर पर होम्योपैथिक दवाइयों की उपलब्धता होने से ग्रामीणों और पशुपालकों को ज्यादा लाभ होगा। वजह ये कि गांवों में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो बजाए एलोपैथिक दवाइयों के होम्यो तकनीक से परामर्श लेते हैं। कहा जाता है कि पशुओं के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयां अधिक गुणकारी होती हैं, लेकिन पशुपालकों को होम्यो दवाई लेने के लिए शहर में जाना पड़ता था। नई पॉलिसी के तहत गांवों में ही होम्योपैथिक दवाइयों की उपलब्धता होने से समय ग्रामीणों को स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक फायदा भी पहुंचेगा

हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर नरेंद्र आहूजा के मुताबिक, 10 नवंबर, 2017 को केंद्र सरकार द्वारा इस सिलसिले में जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत जहां एलोपैथिक के लाइसेंस पर ही होम्यापैथिक दवाइयों की उपलब्धता होगी, वहीं इस दिशा में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। नियमों के तहत होम्योपैथिक दवाइयों को अलग से रखना होगा और निर्माता द्वारा निर्मित सीलबंद पैकिंग में ही इन्हें बेचना होगा। साथ ही खरीद-बिक्री का पूरा रिकार्ड रखना होगा।

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