दवा विक्रेताओं के लिए जरूरी खबर

अम्बाला। राज्यभर के दवा विक्रेता अब रिटेलरों का हक नहीं मार पाएंगे। मेडिकेयर न्यूज में प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. नरेंद्र आहूजा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्होंने सभी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को सीनियर कंट्रोल ऑफिसर्स के जरिए आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी थोक दवा विक्रेता रिटेल नहीं कर पाए। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में ग्राहक सीधे थोक दवा विक्रेताओं के पास जाकर छूट की इच्छा से दवाएं खरीद लेते हैं। थोक दवा विक्रेता भी उन्हें रिटेलर की कीमत परदवाएं उपलब्ध करवा देते हैं।

ऐसे में जहां रिटेल लॉबी का नुकसान हो रहा है वहीं थोक दवा विक्रेता औषधीय एवं प्रसाधन नियमों की अवहेलना करने में लगे हुए हैं। होलसेलर अधिक लाभांश अर्जित करने के चक्कर में सीधा रोगियों को दवाइयां उपलब्ध करवाने में लीन रहते हैं। डॉ. आहूजा ने कहा कि अब किसी भी रिटेलर के हकों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने रिटेलरों से भी आह्वान किया कि वे दवाएं बिल पर खरीदें व बिल पर ही बेचें। बिना बिल के ऑपरेटरों को दवाएं उपलब्ध करवाने वालों से उचित दूरी बनाकर रखें। बिना बिल की दवाइयांं नकली भी हो सकती हैं। हरियाणा राज्य औषधि नियंत्रक ने रिटेलरों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि वह बिना बिल के रिटेलरों को दवाएं उपलब्ध करवाने वालों को बेनकाब करने में विभाग की सहायता करें। इससे आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उचित माध्यम से रोगियों तक पहुंच पाएंगी। आहूजा ने कहा कि रिटेलर बेवजह आपसी प्रतिस्पर्धा की राह छोडक़र अपना पूरा लाभांश अर्जित करें और उपभोक्ताओं को बिल पर ही दवाएं उपलब्ध करवाएं।

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