हेल्थ डायरेक्टर की संपत्ति होगी कुर्क, सरकार वसूलेगी 8.58 करोड़

इंदौर। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्तशुदा डायरेक्टर डॉ. अशोक शर्मा से आठ करोड़ 58 लाख की वसूली के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव द्वारा भोपाल कलेक्टर को भेजे पत्र में डॉ. शर्मा और उनके पुत्र-पुत्री की संपत्ति कुर्क कर घोटाले की राशि वसूलने को कहा है। यह वसूली आदेश उनके द्वारा वर्ष 2008 में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का ठेका अपात्र को देने के मामले में शुरू हुई जांच के 10 साल बाद आया है। गौरतलब है कि प्रदेश के किसी सरकारी अधिकारी की संपत्ति कुर्क कर वसूली का यह सबसे बड़ा मामला है। बैतूल के डॉ. फिरोज पटेल ने 2008 में इस पूरे घोटाले की शिकायत राज्य सरकार को की थी। लोकायुक्त ने भी अपनी जांच के बाद डॉ. शर्मा को अनियमितता का दोषी पाया था। इसके बाद 2014 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। भोपाल कलेक्टर को कुर्की कर वसूली की अनुमति दी गई है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक डॉ. शर्मा के खिलाफ अभी और भी कुछ मामले लंबित हैं, जिनमें नए सिरे से वसूली और कुर्की के आदेश किए जाना है। डॉ. शर्मा का नाम पहली बार चर्चा में तब आया था, जब 2006 आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और दवा खरीदी कांड का बड़ा घोटाला सामने आया था। हालांकि, इसके बावजूद 2007 में उन्हें स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्टर बना दिया गया था।
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