पतंजलि ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक 

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि नाम से अन्य कंपनियों को उत्पाद का निर्माण करने, बिक्री या विज्ञापन करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह योगगुरु रामदेव की कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अत: इसे अन्य कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने यह आदेश रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की याचिका पर दिया।
पतंजलि का कहना था कि उसके ट्रेडमार्क के नाम से कर्मवीर आयुर्वेद, डॉ. जी बायॉटेक, धात्रि और दिवाई ग्रामोद्योग सेवा संस्थान नाम की चार फर्म अपने उत्पाद बना और बेच रही हैं। कोर्ट ने आरोपित चारों आयुर्वेद कंपनियोंं और एक ट्रस्ट को पतंजलि ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। पतंजलि ने यह भी तर्क दिया कि ये फर्म दावा कर रही हैं कि वे ऐसा महर्षि पतंजलि वैदिक फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की मंजूरी के साथ कर रही हैं। चारों कंपनियों और ट्रस्ट को पतंजलि ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोकते हुए अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 16 मई तक उनका जवाब मांगा है।
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