मेडिकल स्टोर के खिलाफ होगी कार्रवाई

एटा। एक दवा दुकान से लिए गए सैंपल में प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन का खुलासा हुआ है। औषधि विभाग ने ये सैंपल जैथरा के एक मेडिकल स्टोर से करीब तीन महीने पहले लिए थे। रिपोर्ट आने पर विभाग उक्त दवा दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है।

जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि जैथरा में एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित ऑक्सीटॉसिन बेचा जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि विभाग की टीम जैथरा कस्बे में स्थित अनिल कुमार के रजत मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान दुकान से काफी मात्रा में बिना लेबल लगी बायल में दवा रखी हुई मिली। टीम ने यहां से दो संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। साथ ही दवा जब्त कर ली गई। इसमें 60 एमएल की 34 और 100 एमएल की 9 बायल थीं। जिनकी कीमत करीब 53 हजार रुपये है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसमें दोनों ही नमूनों में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन की बात कही गई है।

औषधि निरीक्षक आशुतोष चौबे ने बताया कि संदिग्ध दवा के सैंपल लेकर दवा जब्त कर ली गई थी। जांच में इस दवा में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन पाया गया है। संबंधित दवा व्यवसायी को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सक की सलाह के बिना ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करने और मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य कहीं पर बिक्री के लिए प्रतिबंधित लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ इलाकों में इसे बेचा जा रहा है। दरअसल, पालतू पशुओं से अधिक दूध निकालने, सब्जी-फल आदि का आकार जल्द बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा की पैङ्क्षकग ही अवैध रूप से बनाई और बेची जाती हैं। इस तरह के दूध, सब्जियों से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसी कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है।

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