दवा दुकानदारों के लिए खुशखबरी

मेडिकल स्टोर
पटना। दवा दुकान का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकान लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बताया गया है कि सभी जरूरी कागजात उपलब्ध होने पर आवेदनकर्ता को 21 दिनों में लाइसेंस जारी हो जाएगा। सभी जिलों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का कहना है कि लाइसेंस जारी करने में पूरी तरह पारदर्शिता हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मार्च 2017 से दवा दुकानों का लाइसेंस बंद है।
पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से लाइसेंस बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब दवा दुकान खोलने के लिए फार्मेसी की डिग्री को अनिवार्य बना दिया है। साथ ही, जो दुकानें पहले से हैं, उन्हें भी फार्मासिस्ट रखना होगा। बिना फार्मासिस्ट के दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द हो सकता है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य में लगभग 40 हजार दवा दुकानें हैं। लेकिन फार्मासिस्ट की काफी कमी है। कई दुकान बिना फार्मासिस्ट के ही चल रही हैं। आवेदन फार्म, दुकान का मूल दस्तावेज, रेंट एग्रीमेंट, घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, फार्मेसिस्ट की डिग्री।
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