14 दवा दुकानों के लाइसेंस कैंसिल

मिर्जापुर। फार्मासिस्ट के बगैर चल रही 14 दवा दुकानों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। दवा की ये दुकानें मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में चल रही थीं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अतुल कुमार उपाध्याय ने इन दुकानों की जांच कराई। कई बार निर्देश देने के बाद भी फार्मासिस्ट नहीं रखने पर उक्त कार्रवाई की गई।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अतुल कुमार उपाध्याय ने जनपद मिर्जापुर में राव मेडिकल स्टोर चितौली भंजनपुर जिगना, राधा मेडिकल स्टोर हरगढ़, अंतिका मेडिकल स्टोर चुनार बंगला देवरिया, रायल मेडिकल स्टोर रेहड़ा चुंगी विंध्याचल, जीआरडी विंध्य मेडिकल स्टोर देवरी कला मड़ीहिन, रक्षा मेडिकल स्टोर इमरती रोड, देवांश मथेडिकल स्टोर आमघाट, विजय मेडिकल स्टोर बथुआ, शिव मेडिकल स्टोर आमघाट का रिटेल का लाइसेंस निरस्त किया गया। इन दुकानों पर फार्मासिस्ट नहीं थे।
वहीं संत रविदास नगर भदोही शुभकामना मेडिकल स्टोर जीटीरोड गोपीगंज, न्यू विंध्य मेडिकल स्टोर उगापुर, यर्थाथ मेडिकल स्टोर भदोही साथ ही सोनभद्र के संतोष औषधि भंडार घोरावल और प्रदीप मेडिकल स्टोर रामगढ़ पन्नूगंज थाना की दवा की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही दुकान खुलने अथवा दवा की बिक्री होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।  सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उपाध्याय ने बताया कि बगैर फार्मासिस्ट के दवा की दुकानें नहीं चलने दी जाएंगी। सभी दुकानदार फार्मासिस्ट रखें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी औषधि निरीक्षक दवा की दुकानों का ऑनलाइन पंजीयन और आधार फीडिंग कराएं। इसमें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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