कफ सिरप बेचने वाले को दस साल की कैद और एक लाख जुर्माना 

जांजगीर-चांपा। साइकिल दुकान में प्रतिबंधित रिलेक्स कफ सिरप बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल सश्रम जेल तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना चौक चांपा में ताराचंद देवांगन की हेमंत साइकिल स्टोर्स चलता है। वहां उसके बेटे अमर प्रसाद देवांगन ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवा रिलेक्सकॉप कफ सिरप बेचने के लिए रखी थी। सूचना पर चांपा पुलिस ने कार्रवाई की तो उसकी दुकान में 100 एमएल की 480 शीशी बरामद हुई। इस दवा को बेचने के लिए उसके पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की तथा जांच के लिए एक शीशी खाद्य एवं औषधि विभाग जांजगीर और एफएसएल विभाग रायपुर को भेजी। जांच में पुष्टि होने के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद जज कीर्ति लकड़ा ने आरोपी युवक अमर प्रसाद देवांगन को धारा 21 सी में 10 वर्ष कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी लोक अभियोजक संतोष गुप्ता ने की।
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