पुणे (महाराष्ट्र)। CIPLA फार्मा कंपनी के पुणे गोदाम का ड्रग लाइसेंस रद्द हुआ है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने यह कार्रवाई की। दवा कंपनी सिप्ला के पुणे स्थित वाडकी गोदाम का दवा लाइसेंस रद्द किया है। यह कार्रवाई गलत लेबलिंग, भंडारण के उल्लंघन पर की गई। कार्रवाई एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे की देखरेख में हुई। इसका एक प्रमुख कारण रिएक्टिन प्लस दवा की लेबलिंग बताई गई। यह शेड्यूल-॥ दवा है। इसे डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचा नहीं जा सकता।

गोदाम में स्टोरेज और सफाई में मिली खामियां

दवा की पैकेजिंग पर दर्द से तुरंत राहत का दावा किया गया था। गोदाम में दवाओं के भंडारण और साफ-सफाई से जुड़े नियमों के उल्लंघन भी मिले। दवाओं के डिब्बे फर्श पर रखे मिले। उन पर धूल जमा थी। गोदाम में अनिवार्य इंस्पेक्शन बुक भी उपलब्ध नहीं थी। एक्सपायर दवाओं को अलग जोन में रखने की व्यवस्था भी नहीं मिली। कुछ दवाओं के स्टॉक और रिकॉर्ड के बीच अंतर भी मिला।