इंजेक्शन कॉम्बो मेरोपेनेम 1 मिलीग्राम और ईडीटीए का निर्माण-बिक्री अवैध

नई दिल्ली। इंजेक्शन कॉम्बो मेरोपेनेम 1 मिलीग्राम और ईडीटीए का निर्माण तथा बिक्री अवैध है। इसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की मंजूरी नहीं मिली है। सीडीएससीओ की मंजूरी के बिना इस दवा का उत्पादन और बिक्री नियमों के खिलाफ है। इस बारे में औषधि महानियंत्रक (भारत) (डीसीजीआई) ने सभी राज्य दवा नियामकों को सूचित कर दिया है।

दवा नियामक ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ फार्मा इस कॉम्बो का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। इसे अभी तक देश में विनिर्माण या बिक्री के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं किया गया है।

डीसीजीआई डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने एक नोटिस में कहा कि कोई भी नई दवा तब तक बिक्री के लिए निर्मित नहीं की जाएगी जब तक कि इसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण से मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टलों के अनुसार, इंजेक्शन के लिए दवा संयोजन मेरोपेनेम और डिसोडियम ईडीटीए को एक निर्माता द्वारा अल्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में बेचा जाता है। इसमें दावा किया गया है कि यह बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस, निचले श्वसन पथ के संक्रमण सहित कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार संक्रमणों के इलाज के लिए प्रभावी है।

ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने हाल ही में ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) को देश में एकल लाइसेंसिंग या अनुमोदन प्राधिकरण रखने पर आगामी बैठकों में राज्यों से राय लेने का सुझाव दिया है।

दवा नियामक विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि एक एकल राष्ट्रीय पोर्टल होना चाहिए। इस पर राज्य दवा नियामक दवा लाइसेंस की स्थिति और गुणवत्ता परीक्षण परिणामों को अपडेट करे। इससे किसी भी संदर्भ के लिए राष्ट्रीय दवा नियामक को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

गौरतलब है कि कई दवा कॉम्बो के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में सामने आया था कि कई एफडीसी को केंद्रीय दवा नियामक की मंजूरी के बिना राज्य या केंद्रशासित प्रदेश नियामक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।