एंटी वेनम दवा अस्पतालों में उपलब्ध कराए सरकार : HC

रांची। एंटी वेनम दवा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रो में उपलब्ध कराने के सरकार को आदेश दिए गए हैं। झारखंड हाइकोर्ट ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की स्थिति को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की।

राज्य सरकार के जवाब पर असंतुष्ट हाईकोर्ट

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद जवाब पर असंतुष्टि जतायी। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार के जवाब से स्पष्ट होता है कि अस्पतालों में सांप काटने से बचाव करने की दवा की कमी है। मानसून आनेवाला है। मानसून के दौरान ही राज्य में सांप काटने की काफी घटनाएं होती हैं।

सांप काटने से लोगों की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। इसलिए राज्य में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) सहित सभी अस्पतालों में सांप काटने से बचाव वाली (एंटी वेनम) दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूर-दराज के अस्पतालों में हो व्यवस्था

खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि राज्य के दूर-दराज के अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था की जाये, ताकि लोग मजबूरी में दूर नहीं जायें। वे स्वेच्छा से वहां अपना इलाज करा सकें। इसके लिए राज्य सरकार को दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करने को कहा है। इससे पूर्व मामले के एमीकस क्यूरी अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की।