नशीली दवा के साथ अरेस्ट आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

कैंसर की नकली दवा

शिमला (संतोष)। नशीली दवा के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने दोषी को यह सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि 1 मार्च, 2019 को पुलिस टीम बालूगंज में गश्त पर निकली थी। इस दौरान तडक़े करीब 4.40 बजे जब टीम पैंट लैंड के पास पहुंची तो अमित कुमार (29) पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र निवासी शिमला आया, जिसने एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे रोककर जब बैग की तलाशी ली तो इसमें नशीली दवाओं के 16 पत्ते पाए गए।

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करआरोपी को अदालत में पेश किया। न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।