एक साथ आठ मेडिकल स्टोर नियमों का उल्लंघन करने पर सील, लाइसेंस किए सस्पेंड

नियमों की अनदेखी

जम्मू। नियमों का उल्लंघन करने पर एक साथ आठ मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया है। वहीं, इनके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए। यह कार्रवाई ड्रग और फूड कंट्रोल विभाग की टीमों ने की। दवा की दुकानों में सीसीटीवी लगाने और कंप्यूटराइज्ड बिल देने सहित दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए यह कदम उठाया गया है।

इन दवा दुकानों पर की कार्रवाई

ड्रग और फूड कंट्रोल विभाग की टीमों ने क्षेत्र की दवा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इस पर विभाग ने मैसर्स भगवती कैमिस्ट चौक चबुतरा जम्मू, मैसर्स जानवी मेडिकल स्टोर अप्पर बाजार जम्मू, मैसर्स पीएमजएके अप्पर बाजार, मैसर्स धर मेडिकेट सुभाष नगर, मैसर्स क्यूर फास्ट फार्मेसी कर्ण नगर श्रीनगर, मैसर्स मेडिकेयर कैमिस्ट कर्णनगर श्रीनगर, मैसर्स मिलेनियम फार्मेसी श्रीनगर और मैसर्स रायल कैमिस्ट श्रीनगर के खिलाफ कार्रवाई की।

इन सभी की दुकानों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जम्मू मोहम्मद इकबाल पाला और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर श्रीनगर निगत जबीन की देखरेख में की गई। उन्होंने सभी दवा की दुकानों को सरकारी निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करने को कहा।

मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश

मेडिकल

विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर संचालकों को डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा नहीं बेचने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक ही पर्ची पर एक से अधिक बार दवा नहीं देने को भी कहा गया। उन्हें बताया गया कि पर्ची पर एक से अधिक बार लिखे जाने पर ही दोबारा दवा दी जाए। नशीली दवाओं के अवैध रूप से सेवन व बिक्री पर रोक लगाने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।