लुधियाना। पंजाब सूबे के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं। जारी आदेशों के तहत जिस फार्मासिस्ट के नाम पर दुकान होगी, उसका मेडिकल स्टोर पर बैठना जरूरी होगा। पंजाब फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार ने स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर/ज्वॉइंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश जारी किए हैं।
फार्मासिस्ट को ड्रेस कोड का करना होगा पालन
आदेश के तहत संबंधित फार्मासिस्ट को सफेद कोट भी पहनना होगा। कोट पर उसका नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना जरूरी होगा। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की असली कॉपी भी डिस्पले करनी होगी। नए आदेशों की कॉपी राज्य के सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर और जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दी गई है।
अपना लाइसेंस किराए पर नहीं दे सकेंगे
गौरतलब है कि फार्मासिस्ट अक्सर अपना लाइसेंस किसी अन्य को किराए पर दे देते हैं। किराए पर लाइसेंस लेने वाले के पास कोई डिग्री नहीं होती। जिस व्यक्ति के नाम पर मेडिकल स्टोर होता है, वह खुद वहां नहीं बैठता। उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति दवा दे रहा होता है।
पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने जताया विरोध
पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने इन नए आदेशों का विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि नए आदेशों के बाद कई दुकानें बंद होने के साथ-साथ कुछ लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। एसोसिएशन ने इसके विरोध में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह से इस मुद्दे को लेकर समय मांगा है। एसोसिएशन के अनुसार, पंजाब सूबे में 27 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर हैंन् नए आदेश लागू होने से इनका काम बंद हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी।