मेडिकल स्टोर सील, बिना लाइसेंस दवा बेच रहा था संचालक

medical store
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पलवल (फरीदाबाद)। मेडिकल स्टोर को बिना लाइसेंस दवा बेचने के आरोप में सील किया गया है। यह कार्रवाई जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने गांव दुधौला में सरकारी अस्पताल के पास शर्मा मेडिकल स्टोर पर की है। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक अरविंद मूलरूप से बामनी खेड़ा गांव का निवासी है।

यह है मामला

जिला औषधि नियंत्रण विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि शर्मा मेडिकल स्टोर को बिना लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इस पर औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान ने एक टीम का गठन किया और मौके पर दबिश दी। टीम को मेडिकल स्टोर से तीन एमटीपी किट और सात टेर्मिन इंजेक्शन बरामद हुए। इसके अलावा टीम 34 तरह की अन्य दवा भी बरामद की हैं। बता दें कि यह इंजेक्शन खिलाड़ी और जिम में कसरत करने वाले युवा अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लेते हैं। इन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है।

छापे के दौरान फरार हो गया था आरोपी

औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान ने बताया कि पिछले साल भी शर्मा मेडिकल स्टोर के खिलाफ नशीली दवा बेचने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। तब वह टीम को धक्का देकर नशीली दवा को लेकर फरार हो जाने में सफल हो गया था।

बिना लाइसेंस के दवा बेच रहा था स्टोर संचालक

ग्रामीणों के हस्तक्षेप से वह बिना दवाओं के वापस आ गया था। पिछले साल निरीक्षण के दौरान कई अन्य नारकोटिक ड्रग्स भी मिले थे। इस कारण मेडिकल स्टोर को सील कर इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इसके बावजूद आरोपी बिना लाइसेंस के ही दवा बेच रहा था। छापामारी के दौरान टीम के मांगने पर मेडिकल स्टोर संचालक ड्रग्स लाइसेंस व दवा के खरीद-फरोख्त संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा पाया।