रोहतक। सरकारी मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में ऑनलाइन दवा खरीदने की प्रक्रिया लागू होने के बाद अब प्रदेश के सभी सिविल और नागरिक अस्पतालों में भी ऑनलाइन दवा खरीदने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नागरिक अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग का पत्र मिला है जिसमें जीईएम यानि जैम यानि गवर्नमेंट ई मेडिसन का हवाला देकर ऑफलाइन दवा न खरीदने के आदेश जारी किए गए है। कहा गया है कि भविष्य में जैम के माध्यम से ही दवा खरीदी जाएं। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में कुछ टेस्ट और दवाएं मरीजों को मुफ्त दी जाती  हैं। 5000 रुपए तक की दवा खरीदने की पावर एसएमओ को है जबकि इससे अधिक की दवा सीएमओ की परमिशन के बाद खरीदी जाती है।
इसके बिल का भुगतान दवा एजेंसी एवं मेडिसन डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में चैक से कर दिया जाता है। ऐसे में अगर जैम से खरीदने की प्रक्रिया को जल्द से लागू नहीं किया तो मरीजों को दवा मिलने में लंबे समय का इंतजार करना होगा। जैम की प्रक्रिया के अनुसार पहले सीएमओ को ऑनलाइन खरीद एजेंसियों को आवेदन करना होगा जिसमें एजेंसी एक माह के लिए दवा भेजने के लिए बाध्य होगी। हालांकि इस दौरान अगर अस्पताल में दवा का स्टाक खत्म हो गया तो चिकित्सक दवा नहीं खरीद सकेंगे। एजेंसियों की पेमेंट की भुगतान किस तरीके से होनी है, यह अभी दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मरीजों को दवा देने की प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाएगी यह तो आनलाइन खरीदने की प्रक्रिया से जब गुजरना पड़ेगा, तभी सारी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।