गढ़वा। अब दुकानदार बिना बिल के सौंदर्य प्रसाधन नहीं बेच सकेंगे। सौंदर्य प्रसाधन खरीदने पर संबंधित ग्राहक को बिल देना जरूरी होगा। इस नियम की अनदेखी करने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की दुकान से नेल पॉलिस खरीद कर लगाने के बाद नाखून में रियेक्शन हो गया। वहीं, ऐसी भी शिकायतें मिलीं कि सिंदूर लगाने के बाद बाल सफेद हो गए या फिर बाल झड़ गए। यह गंभीर मसला है। कैलाश मुंडा ने कहा कि दुकानदार जो भी सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री करेंगे, उसका बैच नंबर, मैन्यूफैक्चरिंग डेट तथा एक्सपायरी डेट संबंधित सामग्री के पैकेट पर होना अनिवार्य है। जिस सामग्री में उक्त डेट नहीं है, उसे बेचना अपराध है। उन्होंने कहा कि समय रहते सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता सचेत हो जाते हैं तो अच्छा है अन्यथा शिकायत मिलने पर संबंधित दुकान पर छापेमारी कर सामग्री का सैंपल जब्त करते हुए मामला दर्ज किया जाएगा।