रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध नशीली कफ सिरप खरीदने-बेचने वाले मेड़िकल स्टोर संचालक, एमआर सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि खमतराई निवासी सुरेश जायसवाल अपनेे पास अधिक मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप रखा है। सूचना पर सायबर सेल की टीम द्वारा सुरेश जायसवाल को पकड़कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान एमआर दीपक खण्डेलवाल (45), मेडिकल संचालक हरीश साहू (20), खरीदार सुरेश जायसवाल (20) और कुंजी लाल ठाकरे (33) को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने दीपक खण्डेलवाल को पकड़कर पूछताछ करने पर बताया कि वह पेशे से एम.आर. है एवं टीम द्वारा उसके कब्जे से भी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद किया गया। प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की खरीदी/बिक्री करने के संबंध में दीपक खण्डेलवाल द्वारा भी किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम द्वारा आरोपी हरीश साहू, कुंजी लाल ठाकरे, सुरेश जायसवाल एवं दीपक खण्डेलवाल को पकड़कर इनके कब्जे से अवैध रूप से रखें 500 शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप (कोडिन फाॅस्फेट) जप्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना मौदहापारा के सुपुर्द किया गया।
पुलिस की में सुरेश ने गुढ़ियारी के मां दुर्गा मेड़िकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक हरीश साहू से पूछताछ की और नशीली कफ सिरप रखने/बिक्री करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने उसके कब्जे से भी कफ सिरप बरामद किया गया। हरीश साहू से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अशोक नगर गुढ़ियारी निवासी कुंजी लाल ठाकरे से कफ सिरप क्रय करना बताया गया।
जिस पर टीम द्वारा कुंजी लाल ठाकरे को पकड़कर पूछताछ करने पर कुंजी लाल ठाकरे द्वारा प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप को हलवाई लाईन मौदहापारा निवासी दीपक खण्डेलवाल से क्रय कर हरीश साहू के पास विक्रय करना बताया गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में धारा 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।